15 से 29 मार्च तक होगा निशुल्क खाद्यान्न वितरण

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औरैया 15 मार्च 24-जिलाधिकारी  नेहा प्रकाश ने अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा एनएफएसए में आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को माह-01 जनवरी 2024  से पांच वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय के क्रम में आवंटन माह-मार्च 2024 के सापेक्ष दिनांक 15 मार्च 2024 से 29 मार्च 2024 तक खाद्यान्न का निशुल्क वितरण किया जायेगा।
उक्त के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्ड धारकों को 35 किग्रा खाद्यान्न (14 कि.ग्रा. गेहूं, 14 कि.ग्रा. चावल, 6 कि.ग्रा. बाजरा व 1 कि.ग्रा. ज्वार) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति सदस्य/प्रति यूनिट पर 5 किग्रा खाद्यान्न (1 कि.ग्रा. गेहूं, 2 कि.ग्रा. चावल, 1 कि.ग्रा. बाजरा व 1 कि.ग्रा. ज्वार) का निःशुल्क वितरण तथा अंत्योदय कार्डों पर कुल 3 कि.ग्रा. चीनी कुल धनराशि रुपए 54 के नकद मूल्य पर ई-पोस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के द्वारा पर्यवेक्षणीय अधिकारी /नोडल अधिकारी की देखरेख में वितरण होगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जनपद के राशन कार्ड धारकों से अपेक्षा है कि पूर्व से निर्गत निर्देशों का अक्षरश: पालन कर सोशल डिस्टेन्सिंग के द्वारा उचित दर विक्रेता के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें। उपभोक्ताओं को राशन वितरण के संबंध में यदि कोई शिकायत हो तो आपूर्ति विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर अपनी शिकायत दर्ज करायें।

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