OPERATION CONVICTION के तहत 4 हत्यारोपियों को सजा 

25

औरैया 24 जुलाई 23-औरैया पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 4 हत्यारोपियों को मा. न्यायालय औरैया द्वारा  आजीवन कारावास व 1,20,000/- रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारु निगम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक औरैया के नेतृत्व में थाना अछल्दा व मॉनिटरिंग/पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 4 हत्यारोपी को माननीय न्यायालय औरैया द्वारा आजीवन कारावास व 1,20,000/- रुपये का अर्थदंड  की सजा सुनाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 08.06.2017 को वादिनी राजकुमारी पत्नी लज्जाराम निवासी ग्राम नगला जसोदा थाना अछल्दा जनपद औरैया द्वारा थाना अछल्दा पर मु.अ.सं. 197/17 धारा 302/307/504/34 भादवि बनाम अभियुक्त.कुलदीप उर्फ गुड्डा पुत्र अतराम 2. संजीव उर्फ लकी पुत्र करन सिंह 3.अतराम पुत्र करन सिंह 4. बलराम पुत्र करन सिंह समस्त निवासीगण ग्राम नगला जसोदा थाना अछल्दा जनपद औरैया पंजीकृत किया गया। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ.नि. अखिलेश यादव व उ.नि. राजा दिनेश सिंह द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 26.10.2017 को आरोप पत्र में मा. न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना अछल्दा पुलिस टीम, पैरोकार का. जितेन्द्र कुमार एवं मानिटरिंग/पैरवी सैल व जिला शासकीय अधिवक्ता ओंकार नाथ त्रिपाठी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा. न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणाम स्वरुप उक्त आरोपी को दिनांक 24.07.2023 को माननीय विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी. एक्ट औरैया द्वारा आजीवन कारावास व 01,20,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।          थाना अछल्दा जनपद औरैया श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ.प्र. के द्वारा चलाये गये अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय कानपुर जोन कानपुर व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय कानपुर परिक्षेत्र कानपुर के आदेश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारु निगम के निर्देशन में गुणवत्तापूर्ण विवेचना अभियोजक की प्रभावी पैरवी से आज दिनांक 24.07.2023 को माननीय विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी. एक्ट औरैया द्वारा मु.अ.सं. 198/17 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना अछल्दा में अभियुक्त कुलदीप उर्फ गुड्डा पुत्र अतरामनिवासी ग्राम नगला जसोदा थाना अछल्दा जनपद औरैया को 4 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें